डाबरी -पालम रोड हटवाने के लिए संजय पुरी को सम्मानित किया गया

रिपोर्ट :  अनुज झा


 



 


डाबरी -पालम रोड के बीच बनी दुकानों को तुड़वाने के लिये जनक पुरी विधानसभा के निगम वार्ड न: 16 (S) में लाफ्टर एंड क्लेपिंग क्लब की ओर से जनक पुरी के पूर्व निगम पार्षद संजय पुरी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मल्होत्रा ने किया।


इस अवसर पर मल्होत्रा ने कहा डाबरी -पालम रोड के बीच बनी दुकानों के कारन हर रोज़ पश्चिम दिल्ली के लोगो को टैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ता था। पिछले कई सालो से इन दुकानों को तुडवा सड़क को चौड़ा करवाने के लिए संजय पुरी ने आन्दोलन छेड़ रखा था। आख़िरकार इनकी मेहनत रंग लाई और DDA ने इन दुकानों को तोड़ दिया यह काम असंभव था लेकिन संजय पुरी ने इसे सम्भव कर दिखया। इस शानदार उपलब्धि के लिए हमें संजय पुरी को सम्मानित करते हुये ख़ुशी है। भारतीय योग संस्थान जनक पुरी शाखा के अध्यक्ष जी बी शर्मा ने शाल पहना कर संजय पुरी को सम्मानित किया व लाफ्टर एंड क्लेपिंग क्लब के अन्य पदाधिकारियों ने फूल मालाओं से स्वागत किया।


इस मौके पर संजय पुरी ने बोलते हुए कहा कि इन दुकानों पर कोर्ट से स्टे मिला होने के कारण DDA इन दुकानों को तोड़ नहीं पा रही थी। 2016 में DDA ने इस फैसले के खिलाफ़ अपील दायर करते हुए यह मांग की थी कि इन दुकानों से स्टे को हटाया जाये। अवैध रूप से बनी इन दुकानों को हटाने की अनुमति DDA को दी जाये लेकिन कोर्ट स्टे को जब हटाने को तैयार नहीं थी DDA मुआवजा देने को तैयार नहीं थी। इस कारण इस पर कोई समाधान होना असम्भव था।


4 मार्च 2019 को सांसद संजय सिंह ने मेरे अनुरोध पर इस मामले को उठाया और DDA के VC व अन्य अधिकारियो के साथ मिटिंग कर के इस बात को लेकर अपनी नराजगी जताई और कहा कि डाबरी फ्लाई ओवर बनाने का मकसद पंखा रोड व डबरी पालम रोड से लोगो को जैम से राहत दिलाना था। इन दुकानों की वजह से हर रोज़ जाम के कारण लोगो को परेशान होना पड़ता है अब इस समस्या को नजरंदाज नहीं किया जा सकता। DDA VC ने संजय सिंह को आश्वासन दिया कि DDA मुआवजा देने को तैयार है इस तरह से इस समस्या का हल निकला। पुरी ने कहा कि जल्द ही सांसद संजय सिंह का एक भव्य समारोह में आभार व्यक्त किया जायेगा।


संजय पुरी ने PWD मंत्री को लिखे एक पत्र में इन तोड़ी गई दुकानों की जगह RMC की सड़क दो दिन में PWD की ओर से बनाने का अनुरोध किया है जैसा कि कोर्ट ने आदेश किया था।