रिपोर्ट : अजीत कुमार
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि ईएसआईसी ने हाल ही में एक पहल की है यानी ईएसआईसी ने पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत के साथ साझेदारी की है ताकि 102 जिलों में ईएसआईसी का लाभ लेने वालों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी ने अस्पताल खोलने के लिए नियमों में ढील दी है और अब जहां 20,000 आईपी मौजूद हैं वहां 30 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जा सकता है। उन्होंने ईएसआईसी-चिंता से मुक्ति मोबाइल ऐप और साझेदारों के लिए हेल्प डेस्क की उपलब्धता की भी जानकारी दी।
संतोष कुमार गंगवार ईएसआईसी डेंटल कॉलेज और अस्पताल रोहिणी में आयोजित तीसरे दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन आज नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में किया गया था।
समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए गंगवार ने सभी स्नातक छात्रों को सुनहरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी स्नातकों को अपनी व्यवसायिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर समाज के कल्याण में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और देश को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए।
इस अवसर पर महानिदेशक राजकुमार, आईए और एएस, वित्तीय आयुक्त संध्या शुक्ला, चिकित्सा आयुक्त डॉ. आर. के. कटारिया, चिकित्सा आयुक्त (एमई) डॉ. पी. एल. चौधरी और उप-चिकित्सा आयुक्त (चिकित्सा शिक्षा) डॉ. विवेक हांडा भी उपस्थित थे। ईएसआईसी डेंटल कॉलेज और अस्पताल, रोहिणी के डीन डॉ. धीरेन्द्र श्रीवास्तव ने स्नातक छात्रों को शपथ दिलाई और चिकित्सा शिक्षा में पहुंच, गुणवत्ता और समानता के महत्व पर जोर दिया।
ईएसआईसी डेंटल कॉलेज के अंतर्गत दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीसरा सरकारी डेंटल कॉलेज है। इस संस्थान में डेंटल सर्जरी के स्नातक (बीडीएस) पाठ्यक्रम में भारतीय डेंटल परिषद द्वारा स्थापित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है और यह प्रतिष्ठित गुरू गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। ईएसआईसी डेंटल कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण इलाज और मूल्य आधारित डेंटल शिक्षा दी जाती है। यह गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं लगातार प्रदान कर रहा है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो जरूरत के समय विस्तृत सामाजिक सुरक्षा जैसे उचित चिकित्सा सेवा और नकद लाभ प्रदान करता है। जैसे कर्मचारी को चोट लगने, बीमार पड़ने, मृत्यु आदि के समय यह लाभ दिए जाते हैं। ईएसआई कानून उन परिसरों/परिसीमाओं में लागू होता है, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ईएसआई कानून के अंतर्गत प्रति माह 21,000 रूपये तक का वेतन लेने वाले कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य लाभों के हकदार हैं।
यह कानून अब देश भर के 12.11 लाख फैक्ट्रियों और प्रतिष्ठानों पर लागू है, जिसका कर्मचारियों की करीब 3.49 करोड़ परिवार इकाईयां लाभ ले रही हैं। अब तक ईएसआई योजना की कुल लाभान्वितों की संख्या 13.56 करोड़ है। 1952 में अस्तित्व में आने के बाद से ईएसआई निगम ने अब तक 159 अस्पताल, 1500/148 डिस्पेंसरियां/आईएसएम इकाईयां, 793 शाखा/भुगतान कार्यालय, 29 डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय तथा 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय/डिविजनल कार्यालय स्थापित कर चुका है।