झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 – राजनीतिक दलों को ब्रॉडकास्ट/टेलीकास्ट समय का आवंटन

 


 



 


झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के सम्बंध में राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों को ब्रॉडकास्ट/टेलीकास्ट समय के आवंटन के विषय में निर्वाचन आयोग के आदेश की प्रति आम जनता की सूचना के लिए दी जा रही है।


1998 में लोकसभा आम चुनाव के समय 16 जनवरी, 1998 को जारी निर्वाचन के आदेश के तहत सरकारी टेलीविजन और रेडियो के मुक्त उपयोग के जरिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सुविधा देने की नई पहल शुरू की गई थी। 1998 के विधानसभाओं तथा 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा आम चुनावों के सम्बंध में भी इस योजना को लागू किया गया।


लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 में 'चुनाव और अन्य सम्बंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2003' में संशोधन तथा उसके अनुरूप अधिसूचित नियमों के तहत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रचार करने का प्रावधान किया गया। लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 39ए के तहत अधिकारों के उपयोग के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी प्रसारण मीडिया को अधिसूचित किया गया। निर्वाचन आयोग ने फैसला किया है कि प्रसार भारती निगम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए समय प्रदान किया जाएगा।