कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव ने आईईपीएफ प्राधिकरण हेल्पलाइन नंबर 1800-114-667 का उद्घाटन किया

रिपोर्ट : अजीत कुमार


 



 


कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव इंजेटी श्रीनिवास ने निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) की हेल्प लाइन नंबर - 1800-114-667 - और कॉल सेंटर का उद्घाटन किया।


नई हेल्पलाइन की भूमिका पर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव ने कहा कि निवेशकों को सूचना के सुगम प्रवाह की सुविधा देने के लिए आईईपीएफए द्वारा सीएससी ई-गॉव एसपीवी (एमईआईटीवाई) की मदद से हेल्प लाइन (कॉल सेंटर सॉल्यूशन) विकसित करने के लिए उठाये गये कदम से दावेदारों के प्रश्‍नों का उत्‍तर देने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में सफलता मिली है। विभिन्‍न दावेदारों की चिंताओं को मिटाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया यह एक बड़ा कदम है।


सीएससी ई-गॉव के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारीदिनेश कुमार त्‍यागी ने बताया कि सीएससी एसपीवी इस अनुप्रयोग के लिए होस्टिंग और सहायता/अनुरक्षण/प्रशिक्षण संबंधी सहायता प्रदान करेगा।


यह हेल्‍पलाइन दावेदारों को अपने रिफंड के- दावों की स्थिति का पता लगाने में सहायता देगी। नागरिक हेल्‍पलाइन पर संदिग्‍ध दावे की भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्‍योंकि हाल ही में www.iepfportal.in पर आईईपीएफ पोर्टल को नये सिरे से विकसित किया गया है, जो निवेशकों के संरक्षण संबंधी मामलों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी प्राप्‍त करने हेतु एक उपयोग सुलभ इंटरफेस है। सीएससी द्वारा विकसित किया गया  यह एप्‍लीकेशन कंपनी और दावेदारों की ओर से विभिन्‍न स्‍वरूपों में प्राप्‍त कॉल्‍स को रिकॉर्ड और अनुरक्षित करेगा। 


हेल्‍पलाइन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर आईईपीएफ प्राधिकरण के सदस्‍य राजीब शेखर साहू, आईईपीएफ प्राधिकरण और सीएससी ई-गवर्नेंस के वरिष्‍ठ अधिकारी भी मौजूद थे।


भारत सरकार ने अन्‍य बातों के साथ-साथ निवेशकों को शेयरों, बिना दावे के लाभाशों, अवधिपूर्ण जमा/डिबेन्‍चरों का रिफंड देने के अलावा निवेशकों की शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) की स्‍थापना की है। आईईपीएफए निवेशकों को आवश्‍यक जानकारी और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण से संबंधित कौशल प्रदान करने का भी प्रयास करता है।