रिपोर्ट : अजीत कुमार
भाजपा ने दिल्ली में मोटर वाहन अधिनियम 2019 लागू करने की मांग की है। उसका कहना है कि इस अधिनियम को लागू नहीं किए जाने से अनपढ़ ऑटो व टैक्सी चालकों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। सिर्फ आठवीं पास चालकों को ऑटो व टैक्सी चलाने की अनुमति दी जा रही है। यह गरीबों के साथ अन्याय है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस अधिनियम को लागू नहीं करने पर चालकों के साथ मिलकर आंदोलन की चेतावनी दी है। वह प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पहले चालकों के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं थी। वर्ष 2013 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आठवीं पास होना अनिवार्य कर दिया था। शैक्षणिक अनिवार्यता की वजह से कई अनपढ़ चालक ऑटो व टैक्सी चलाने से वंचित हो गए जिसे ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने नियम में बदलाव किया है। लगभग दो माह पहले देश के अन्य राज्यों में नया नियम लागू हो गया है, लेकिन केजरीवाल सरकार जानबूझकर इसे दिल्ली में लागू नहीं कर रही है। इसकी वजह से चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि जिन चालकों के पास आठवीं कक्षा का प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें ऑटो व टैक्सी चलाने का बैज नहीं दिया जाता है। इससे कई लोगों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है, वहीं भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है। दिल्ली मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार सह चालक बनने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण अनिवार्य है। सह चालक को प्रशिक्षण लेने के तीन वर्ष और फिर पांच वर्ष के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है। बाद में उसे लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराना पड़ता है।
केजरीवाल सरकार इस नियम का भी उल्लंघन कर रही है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सह चालकों को प्रत्येक तीन वर्षो के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण कराना पड़ता है। इसमें भी सुधार की जरूरत है। प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी नीलकांत बख्शी, मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा, दिल्ली ऑटो रिक्शा महासंघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी, महासंघ के सदस्य मुहम्मद आरिफ, योगेंद्र राणा, जोगेंद्र श्रीवास्तव उपस्थित थे।