पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को बड़ी राहत, मिली जमानत

 


 



 


कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी.चिदंबरम को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में सशर्त जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया। हालांकि चिदंबरम फिलहाल देश छोडक़र बाहर नहीं जा सकते। वे जल्द तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। वे 106 दिन से जेल में बंद थे।


कोर्ट ने कहा है कि चिदंबरम किसी भी तरह से गवाहों और सबूतों को प्रभावित करने की कोशिश न करें। वे इस मामले में मीडिया में कोई बयान और इंटरव्यू भी नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है।


चिदंबरम को 5 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले गुरुवार को इस मामले पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में बताया था कि वह उनके बेटे कार्ति को भी गिरफ्तार करना चाहती है और वे सुरक्षा हटने का इंतजार कर रहे हैं।


चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई ने भी केस दर्ज किया था जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है। ईडी के केस में चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इस पर जज ने कहा था कि पहली नजर में मामला गंभीर है और अपराध में उनकी सक्रिय भूमिका भी रही है। जज ने कहा कि अगर जमानत दी गई तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा।


आपको बता दें कि आईएनएक्स मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपए के विदेशी फंड प्राप्त करने के संबंध में अनियमितता मिली है। यह पाया गया था कि फंड के लिए क्लियरेंस देने में विदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) में गड़बडिय़ां हुई थीं।